Wednesday, October 7th, 2026

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मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी दोषी करार, अदालत के फैसले पर टिकी सजा

मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी दोषी करार, अदालत के फैसले पर टिकी सजा

मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी दोषी करार, अदालत के फैसले पर टिकी सजा

मेरठ। बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में करीब डेढ़ साल पहले हुए अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का दोषी ठहराया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-12 के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया। दोनों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अदालत लाया गया था।

अभियोजन के मुताबिक, 12 अप्रैल 2025 की रात अमित की हत्या की गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि वारदात को उसकी पत्नी रविता और पड़ोस में रहने वाले अमरदीप ने मिलकर अंजाम दिया। आरोप पत्र के अनुसार, रविता ने अमित को पकड़ रखा था और अमरदीप ने उसका गला दबाया था।

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद मामले को दूसरी दिशा देने के लिए आरोपितों ने शव के पास चारपाई पर सांप छोड़ दिया था। अगले दिन सुबह अमित का पांच वर्षीय बेटा अनिकेत उसे जगाने पहुंचा। काफी कोशिश करने के बावजूद जब पिता नहीं उठे तो बच्चे ने शोर मचाया। परिजन मौके पर पहुंचे तो अमित की कमर के नीचे सांप दबा हुआ मिला।

परिजनों ने सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। अमित के चेहरे, गर्दन और नाक पर चोट के निशान पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाह पेश किए। अमित की मां मुनेश और भाई मोनू की गवाही को अहम माना गया। दोनों ने अदालत में कथित तौर पर अमरदीप को वारदात वाली रात अमित के घर में जाते देखने की बात कही।

मामले में सपेरे कीर्तन की गवाही भी महत्वपूर्ण रही। उसने अदालत में अमरदीप की पहचान करते हुए बताया कि उसने जागरण में पूजा के लिए उससे एक हजार रुपये में सांप खरीदा था। अभियोजन ने इस गवाही को घटना के बाद साक्ष्य छिपाने की कथित साजिश से जोड़कर पेश किया।

सुनवाई के दौरान रविता की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया। वहीं अमरदीप के चाचा ने उसके पक्ष में गवाही देते हुए दावा किया कि घटना के दिन अमरदीप अपने मामा के घर मौजूद था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहियों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने बुधवार को रविता और अमरदीप को हत्या का दोषी ठहराया।

अमित की मां मुनेश ने दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। अब अदालत के निर्णय के बाद दोनों दोषियों को मिलने वाली सजा पर फैसला होना है। जेल प्रशासन के अनुसार, दोनों को सुनवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया।


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