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जालंधर में युवक की संदिग्ध मौत का मामला: मां के आरोपों के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी और उसकी पत्नी गिरफ्तार

Category Archives: क्राइम

जालंधर में युवक की संदिग्ध मौत का मामला: मां के आरोपों के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी और उसकी पत्नी गिरफ्तार

जालंधर: पंजाब के जालंधर में थाना डिवीजन नंबर 5 के अंतर्गत आने वाली चौहान कालोनी में 28 वर्षीय युवक सोनू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की मां द्वारा पहले ही हत्या की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। फिलहाल पुलिस को युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 28 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है, जो विवाहित था और उसका एक छोटा बच्चा भी है। परिजनों ने बताया कि सोनू सोमवार को रोजाना की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटा तो परिवार की चिंता बढ़ गई। इसके बाद मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस ने परिजनों को फोन कर चौहान कालोनी की गली नंबर 5 में बुलाया, जहां सोनू का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला था।

घटनास्थल पर पहुंची मृतक की मां बेटे का शव देखकर बेसुध हो गई थीं। उन्होंने पुलिस के सामने शुरुआत से ही हत्या का आरोप लगाया था। मृतक की मां का कहना था कि तेजमोहन नगर की गली नंबर 6 के रहने वाले ‘बिट्टे’ नाम के व्यक्ति के साथ सोनू का पुराना विवाद चल रहा था। आरोपी ने पहले भी दो-तीन बार सोनू के साथ मारपीट की थी और उसका मोबाइल फोन तक छीन लिया था। मां ने इसी रंजिश के चलते बेटे की हत्या किए जाने का दावा करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी।

 एसीपी वेस्ट आतिश भाटिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बस्ती शेख स्थित तेजमोहन नगर और चौहान कालोनी क्षेत्र में शव मिलने की सूचना पर पुलिस तुरंत एक्टिव हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान मिले पुख्ता सुरागों के आधार पर नामजद आरोपी और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि, जांच प्रभावित न हो, इसलिए पुलिस ने अभी आरोपियों की पूरी प्रोफाइल और हत्या की सटीक वजह का खुलासा नहीं किया है। सिविल अस्पताल में होने वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों का पता चलेगा, जिसके आधार पर केस में आगे की धाराएं जोड़ी जाएंगी।


भूमि विवाद में हत्या के छह दोषियों को उम्रकैद, पिता-पुत्र समेत दो सगे भाई भी शामिल

मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर में साल 2021 में हुए एक नृशंस हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मोतिहारी के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद की अदालत ने भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पिता-पुत्र और दो सगे भाइयों समेत कुल छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 33-33 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना (अर्थदंड) भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

सजा पाने वाले दोषियों की पहचान आदापुर थाना क्षेत्र के बैरिया सिरसिया निवासी कृष्ण मोहन सिंह, अनिल सिंह, अनिल सिंह के बेटे राजीव सिंह, टुन्नू सिंह उर्फ चंदन सिंह, और दो सगे भाइयों—वीरेंद्र सिंह व सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। इन दोषियों में अनिल सिंह और राजीव सिंह (पिता-पुत्र) तथा वीरेंद्र व सुरेंद्र (सगे भाई) शामिल हैं।

 यह पूरा मामला आदापुर थाना कांड संख्या 210/2021 से जुड़ा है, जिसकी प्राथमिकी स्थानीय निवासी प्रमोद सिंह ने दर्ज कराई थी। घटना 25 जुलाई 2021 की सुबह करीब 10 बजे की है, जब आरोपी प्रमोद सिंह के घर की जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत से जबरन खूंटा गाड़ रहे थे। जब प्रमोद सिंह ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी।

झगड़ा देख जब प्रमोद सिंह के चाचा बृजकिशोर सिंह और भतीजा विवेक सिंह बीच-बचाव करने पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला बोल दिया। इसी दौरान आरोपियों ने बृजकिशोर सिंह के सिर पर लोहे की खंती से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

 मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट में दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की थीं। अदालत में स्पीडी ट्रायल (त्वरित सुनवाई) के तहत लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) प्रभाष त्रिपाठी ने कुल दस महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत के सामने पेश किया।

गवाहों के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सभी छह आरोपितों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 307 और 302 (हत्या) के तहत कसूरवार पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।


आपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली विकासनगर पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर नशा तस्कर

नशा तस्करों पर भारी पडती दून पुलिस कप्तान की कुशल रणनीति। 
अभियुक्त के कब्जे से लगभग 03 लाख रू0 से अधिक मूल्य की 10.67 ग्राम अवैध स्मैक हुई बरामद 
गिरफ्तार अभियुक्त कोतवाली विकासनगर का है हिस्ट्रीशीटर
अभियुक्त के विरूद्ध मादक पदार्थों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट सहित आपराधिक प्रकरणों के पंजीकृत हैं 02 दर्जन अभियोग। 
देहरादून-  मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के “ड्रग्स फ्री देवभूमि” के विजन को साकार करने तथा वर्तमान में प्रचलित आपरेशन प्रहार के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में दून पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
उपरोक्त क्रम में वर्तमान में प्रचलित आपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली विकासनगर पर गठित टीम द्वारा कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत चलाये जा रहे सघन चैकिंग अभियान के दौरान दिनांक 28-06-26 की रात्रि पीठ ग्राउण्ड डाकपत्थर के पास से मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त बुरहान पुत्र स्व0 इमरान को लगभग 03 लाख रू0 से अधिक मूल्य की 10.67 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध कोतवाली विकासनगर पर मु0अ0सं0-189/2026 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह स्वयं भी नशे का आदी है। गिरफ्तार आभियुक्त कोतवाली  विकासनगर का हिस्ट्रीशीटर है तथा पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी आपराधिक मामलों के 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।
विवरण गिरफ्तार अभियुक्त: 
01-  बुरहान पुत्र स्व0 इमरान निवासी विशाल कॉलोनी जीवनगढ विकासनगर जिला देहरादून उम्र 31 वर्ष
अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-
01- मु0अ0सं0-189/2026 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
02- मु0अ0सं0 288/2022 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
03- मु0अ0सं0 162/2021 धारा  2/3 गैंगस्टर एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
04- मु0अ0सं0 41/2021 धारा -8/21/27/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
05- मु0अ0सं0 -403/2020 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
06- मु0अ0सं0 30/2020 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
07- मु0अ0सं0 28/2019 धारा -25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
08- मु0अ0सं0 438/2018 धारा -25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
09- मु0अ0सं0 -247/2018 धारा -354 भादवि कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
10- मु0अ0सं0 -380/2017 धारा 323/504/506 भादवि कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
11- मु0अ0सं0 -386/2017 धारा -3(1) गुण्डा अधि0 कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
12- मु0अ0सं0 -2/2017 धारा -25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
13- मु0अ0सं0 -288/2016 धार 110जी सी0आर0पी0सी कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
14- मु0अ0सं0 -271/2016 धारा 380 /411 भादवि कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
15- मु0अ0सं0 -222/2016 धारा -110जी सी0आर0पी0सी0 कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
16- मु0अ0सं0 23/2016 धारा 379/411/406 भादवि कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
17- मु0अ0सं0 -35/2016  धारा 4/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
18- मु0अ0सं0 121/2015 धारा -25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
19- मु0अ0सं0 -184/2015 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
20- मु0अ0सं0 -90/2015 धारा -3 (1) गुण्डा अधि0 कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
21- मु0अ0सं0 -62/2014 धारा 110 जी सी0आर0पी0सी0 कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
22- मु0अ0सं0 77/2014 धारा -457/380/411 भादवि कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
23- मु0अ0सं0 205/2013 धारा 457/380 भादवि कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
24- मु0अ0सं0 230/2011 धारा -379/411 भादवि कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून।
अभियुक्त से बरामदगी माल का विवरण 
01-10.67 ग्राम अवैध स्मैक
पुलिस टीम
01-उ0नि0 संदीप पंवार चौकी प्रभारी डाकपत्थर
02-का0 रविन्द्र चौहान
03-का0 कपिल जोशी

नसरपुर में मासूम से दरिंदगी और हत्या के दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा

पुणे: महाराष्ट्र के नसरपुर में साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले 65 वर्षीय दोषी भीमराव कांबले को पुणे की स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने मौत की सजा (फांसी) सुनाई है। पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत चले इस बेहद संवेदनशील मामले में अदालत ने महज 55 दिनों के भीतर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

यह मामला महाराष्ट्र के कानूनी इतिहास में सबसे तेजी से पूरे हुए मुकदमों में से एक के तौर पर दर्ज हो गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 1,200 पन्नों की पुख्ता चार्जशीट और स्पेशल जज एस.आर. सालुंखे के सामने रोजाना हुई इन-कैमरा सुनवाई के चलते दोषी को अंजाम तक पहुंचाया जा सका।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसर ने अदालत में दलील दी थी कि अपराध की क्रूरता सुप्रीम कोर्ट के ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ (दुर्लभ से दुर्लभतम) सिद्धांत के दायरे में आती है, इसलिए दोषी को सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष ने दोषी की उम्र का हवाला देकर नरमी बरतने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने व्यापक फोरेंसिक और हालात के अकाट्य सबूतों के आधार पर दोषी को फांसी की सजा मुकर्रर की।

नसरपुर न्याय यात्रा: घटना से फांसी तक की टाइमलाइन
वारदात और आरोपी की गिरफ्तारी
01 मई 2026
नसरापुर गांव में अपनी दादी के घर के बाहर खेल रही साढ़े तीन साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा किया गया। एक गौशाला में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की गई और उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के आधार पर आरोपी भीमराव कांबले को पहचान कर पुलिस को सौंपा।

जनता का आक्रोश और SIT का गठन
02-03 मई 2026
घटना के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और नवाले ब्रिज के पास हाईवे जाम किया गया। पुलिस सुरक्षा में अंतिम संस्कार हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।

फास्ट-ट्रैक का भरोसा
04-10 मई 2026
राजनीतिक नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पिता ने न्याय मिलने तक निजता बनाए रखने की अपील की। राज्य सरकार ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाने का भरोसा दिया।

15 दिनों में चार्जशीट दाखिल
16 मई 2026
पुलिस ने कड़ी मेहनत कर महज 15 दिनों के भीतर 1,200 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें पुख्ता फोरेंसिक और डीएनए (DNA) सबूत शामिल थे।

आरोप तय और रोजाना सुनवाई
28 मई 2026
अदालत ने पॉक्सो और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए और रोजाना इन-कैमरा सुनवाई की शुरुआत हुई।

अंतिम बहस पूरी
21 जून 2026
कुल 55 गवाहों के बयान और गवाही रिकॉर्ड करने के बाद दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हुई। अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की पुरजोर मांग की।

अदालत ने ठहराया दोषी
25 जून 2026
विशेष अदालत ने सबूतों की अटूट कड़ी के आधार पर भीमराव कांबले को अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया।

फांसी की सजा का ऐलान
29 जून 2026
स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने दोषी भीमराव कांबले को उसके घिनौने कृत्य के लिए मौत की सजा सुनाई।


कानपुर में किशोरी को बंधक बनाकर मतांतरण का प्रयास करने का आरोप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर इलाके से एक बेहद खौफनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को अगवा कर, उसे हफ्ते भर बंधक बनाए रखने और जबरन धर्म परिवर्तन (मतांतरण) कराने का प्रयास किया गया। पीड़िता के विरोध करने पर उसे अमानवीय यातनाएं दी गईं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए रावतपुर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रावतपुर के एक मोहल्ले की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी को चमनगंज निवासी 19 वर्षीय अरमान नामक युवक कार से घुमाने के बहाने कारगिल पार्क ले गया था। आरोप है कि वहां से वह किशोरी को अगवा कर अपने घर ले गया और उसे एक कमरे में बंधक बना लिया। लगभग एक सप्ताह तक आरोपी ने किशोरी पर कलमा पढ़ने और प्रतिबंधित मांस खाने का गंभीर दबाव बनाया ताकि उसका धर्म परिवर्तन कराया जा सके।

 जब किशोरी ने आरोपी की इन नाजायज मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपी क्रूरता पर उतारू हो गया। उसने किशोरी को डराने और प्रताड़ित करने के लिए उसे गर्म चिमटे से बेरहमी से जलाया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर निकली पीड़ित किशोरी अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। डरे-सहमे परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क कर न्याय की गुहार लगाई।

 किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अरमान, उसकी बहन और उसके माता-पिता के खिलाफ संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी अरमान को रावतपुर गांव के द्विवेदी नगर स्थित रवेल पैलेस के पास से गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित किशोरी का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है। मुख्य आरोपी अरमान को रविवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले की गहनता से विवेचना की जा रही है और जांच में जो भी नए तथ्य या सह-आरोपियों की भूमिका सामने आएगी, उसके आधार पर आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


बीड़ी मांगने को लेकर हुआ विवाद बना जानलेवा, तलवार के हमले में 18 वर्षीय युवक की मौत

उज्जैन/नागदा: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में रविवार रात एक बेहद मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बिड़लाग्राम थाना क्षेत्र के जी ब्लॉक टापरी इलाके में महज बीड़ी मांगने को लेकर हुए झगड़े में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने तलवार से हमला कर 18 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में भारी आक्रोश और तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे आरोपी मोहनलाल ढोली (50 वर्ष) नशे की हालत में जी ब्लॉक टापरी इलाके में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात 18 वर्षीय जय प्रकाश ठाकुर से हुई। आरोपी ने जय प्रकाश से बीड़ी मांगी, जिस पर युवक ने कहा कि उसके पास बीड़ी नहीं है। इतनी सी बात पर आरोपी भड़क गया और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इस कदर बढ़ा कि आरोपी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और जय प्रकाश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल जय प्रकाश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

 मृतक जय प्रकाश नागदा में अपने दादा-दादी के साथ रहता था, जबकि उसके माता-पिता काम के सिलसिले में इंदौर में रहते हैं। घर का इकलौता चिराग बुझ जाने से बुजुर्ग दादा-दादी का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

परिजनों का गंभीर आरोप है कि वारदात के समय आरोपी मोहनलाल के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। हालांकि, पुलिस ने अभी मुख्य आरोपी पर ही हत्या का केस दर्ज किया है। परिजनों ने मांग की है कि घटना में शामिल सभी सह-आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, तो वे सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे।

बिड़लाग्राम थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी मोहनलाल ढोली को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उन पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


सुंदरनगर फोरलेन पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कार से 1.055 किलो चरस बरामद

मंडी/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) कुल्लू की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने मंडी-सुंदरनगर फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1.055 किलोग्राम चरस बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले चार युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ धनोटू पुलिस थाने में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 28 जून की रात को एसटीएफ कुल्लू की टीम तरोट के पास मंडी-सुंदरनगर फोरलेन पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मंडी की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार (नंबर: RJ-18CB-3954) को शक के आधार पर रोका गया। जब पुलिस टीम ने कार की गहनता से तलाशी ली, तो कार की डिक्की में मैट के नीचे बेहद चालाकी से छिपाकर रखे गए चरस के 5 पैकेट बरामद हुए। तौल करने पर चरस का कुल वजन 1 किलो 55 ग्राम निकला।

नशे की इस बड़ी खेप के साथ कार में सवार चारों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कार चालक आशीष कुमार (39 वर्ष), वीरेंद्र कुमार (29 वर्ष), जैकी (20 वर्ष) और प्रमोद (19 वर्ष) के रूप में हुई है। ये चारों आरोपी राजस्थान के झुंझुनूं जिले के निवासी हैं।

डीएसपी एसटीएफ कुल्लू हेमराज ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना धनोटू में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 20, 25 और 29 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी यह चरस कहां से लेकर आए थे और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।

इस कामयाब ऑपरेशन को अंजाम देने वाली एसटीएफ टीम में एएसआई भानु प्रताप, आरक्षी शाहिद अली, आरक्षी मोमिन खान और आरक्षी शंकर सिद्धार्थ सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे।


मोगा में खूनी संघर्ष: जमीन पर जबरन बाड़ लगाने का विरोध करने पर किशोर की गोली मारकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

मोगा: पंजाब के मोगा जिले के थाना बधनी कलां के अंतर्गत आने वाले गांव बुट्टर कलां में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पड़ोसियों द्वारा जबरन पौधे और बाड़ लगाने का विरोध करने पर उपजा विवाद इस कदर बढ़ा कि आरोपियों ने पीड़ित परिवार की ही लाइसेंसी 12 बोर राइफल छीनकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में 16 वर्षीय किशोर जसदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कूनर बस्ती (बुट्टर कलां) के रहने वाले जगरूप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और उनके चाचा सतनाम सिंह, गांव के ही नछतर सिंह की जमीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं। शनिवार की शाम को पड़ोसी जोरा सिंह और दारा सिंह (दोनों पुत्र सतनाम सिंह) कथित तौर पर उनकी खेती वाली जमीन की सीमा (बाउंड्री) के साथ जबरन पौधे और बाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे।

 जब जगरूप और उनके परिवार ने इस जबरन कब्जे का विरोध किया, तो दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गई। इसके बाद आरोपी तैश में आकर शिकायतकर्ता के घर में घुस गए। उन्होंने घर में रखी लाइसेंसी 12 बोर की राइफल को जबरन छीन लिया और वहां मौजूद 16 साल के जसदीप सिंह पर सीधा फायर झोंक दिया।

गोली सीधे जसदीप के पेट में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। परिजन उसे नाजुक हालत में तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी देर रात करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई।

 घटना की सूचना मिलते ही थाना बधनी कलां की पुलिस हरकत में आई और दोनों नामजद आरोपियों, जोरा सिंह और दारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पहले इस मामले में जानलेवा हमले और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अस्पताल में घायल किशोर की मौत हो जाने के बाद अब एफआईआर (FIR) में भारतीय न्याय संहिता की हत्या (Murder) से संबंधित धारा जोड़ दी गई है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।


सीमांकन विवाद में पटवारी से मारपीट का आरोप, घर में बंधक बनाने का मामला दर्ज

उमरिया: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली तहसील अंतर्गत ग्राम बकेली में सरकारी ड्यूटी पर तैनात एक पटवारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उन्हें बंधक बनाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यह पूरा विवाद जमीन के सीमांकन  को लेकर शुरू हुआ, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित पटवारी की शिकायत पर पाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, फरियादी गोरेलाल सिंह मार्को (58 वर्ष), जो वर्तमान में बकेली हल्का में पटवारी के पद पर पदस्थ हैं, ग्राम बकेली में अपनी सरकारी ड्यूटी के तहत जमीन सीमांकन का काम पूरा करके लौट रहे थे। इसी दौरान बड़वाही तिराहा के पास उनका सामना विपिन सोनी नामक व्यक्ति से हुआ।

शिकायत में बताया गया है कि विपिन सोनी इस बात से नाराज था कि सीमांकन के दौरान उसकी जमीन को ‘शासकीय भूमि’ (सरकारी जमीन) क्यों दर्शाया गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पटवारी के साथ गाली-गलौज करते हुए उन पर शारीरिक हमला कर दिया।

 पीड़ित पटवारी ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उनकी बाईं कलाई मरोड़ दी और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद उन पर लातों से वार किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी उन्हें घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गया और कुछ देर तक बंधक बनाकर रखा। मौके पर पहुंचे स्थानीय नागरिकों—विकाश बैगा, मानू प्रजापति और संजय साहू ने जब घर का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर आरोपी ने गेट खोला और पटवारी बाहर आ सके। जाते-जाते आरोपी ने उन्हें दोबारा दिखने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

इस हमले में पटवारी के बाएं हाथ और पैर में चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद वे अपनी पत्नी कुसुम सिंह के साथ पाली थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई।

सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी के दौरान हुए इस हमले से राजस्व विभाग में काफी रोष और चर्चा का माहौल है। पाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पटवारी की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों  के बयान दर्ज कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।


आत्म हत्या का दुष्प्रेरण करने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार

देहरादून –  जयबीर सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम मटई थाना नन्दानगर जनपद चमोली हाल निवासी अठूरवाला जौली ग्राण्ट थाना डोईवाला द्वारा थाना रायवाला पर लिखित तहरीर दी कि उनकी बहन श्रीमती शकुन्तला उम्र 33 वर्ष का विवाह वर्ष 2018 में सुशील बर्थ्वाल निवासी खैरीखुर्द थाना रायवाला जनपद देहरादून के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही सुशील बर्थ्वाल द्वारा उनकी बहन के साथ लगातार मारपीट कर उसका मानसिक उत्पीडन किया जा रहा था तथा बार-बार समझाने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नही आया। जिससे प्रताडित होकर उनकी बहन ने दिनांक: 25-06-2026 को फाँसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। तहरीर के आधार पर थाना रायवाला पर मु0अ0स0 105/2026 धारा 108 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। मृतका शकुन्तला का पंचायतनामा मूर्तिव करने के दौरान मृतका के पहने हुए कपड़ों से सुसाइड नोट बरामद होने तथा वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक: 27-06-2026 को अभियुक्त सुशील बर्थ्वाल पुत्र स्व0 कुन्दन सिंह निवासी खैरीखुर्द थाना रायवाला जनपद देहरादून उम्र 43 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
विवरण गिरफ्तार अभियुक्त: सुशील बर्थ्वाल पुत्र स्व0 कुन्दन सिंह निवासी खैरीखुर्द थाना रायवाला जनपद देहरादून उम्र 43 वर्ष
पुलिस टीम: 
1- उ0नि0 नमिता सैनी
2- का0 हंसराज
3- का0 अनित कुमार

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