बांदा जेल में बंद माफिया माफिया अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 32 साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (एमपी-सम्बद्ध न्यायालय) अनीश गौतम की अदालत ने माफिया महातार अंसारी को दोषी करार दिया है। आज दोपहर बाद सजा का एलान होगा। पूर्वांचल में की गई दावेदारी अब इस ओर टिकी है कि सभी को क्या सजा मिलेगी।
पिछले एक साल में मुतार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई गई है। लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड का मामला सबसे बड़ी और सबसे बड़ी सजा के प्रावधान का है। अवधेश राय हत्याकांड में महातार अंसारी मुख्य घटना है। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही नौ मंजिला इमारत स्थित कोर्ट कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था है।
सिविल कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पुलिस और खुफिया विभाग के लोगों की नजर है। वकील अनुज यादव ने बताया कि दिनदहाड़े अवधेश राय की हत्या की गई थी। 32 साल पुराने इस मामले में एमपी-जिला कोर्ट ने मुख्य पंचतारी अंसारी को दोषी करार दिया है। घटना के दो चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी। फांसी के बाद दोपहर दो बजे कोर्ट में सजा का एलान होगा।
अजय राय ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
अवधेश राय पूर्व मंत्री व पिंडरा के कई बार विधायक रहे और अब कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले का अजय राय ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बड़े भाई के नृशंस कैसे हत्या करने वाले को अदालत द्वारा कड़ी सजा सुनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े भाई की हत्या करने वाले अपराधी तीन दशक से ज्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं। माफिया के धनबल, बाहुबल और सत्ता से गठजोड़ के आगे कभी नहीं झुका। न्याय प्रणाली पर पूरी गारंटी है। अपने परिवार और वकीलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन इन लोगों ने लड़ाई जारी रखी।
वैन से बदमाशों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग
तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। सुबह का समय था। बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अवदेश राय को खरीदारी से छलनी कर दिया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना से पूरा पूर्वांचल सहम उठा था।
पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में महातार अंसारी को सबसे बड़ी घटना बताया। साथ में भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश राउटर का भी नामकरण हो रहा है। इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। राकेश विज़िटर का मामला प्रयागराज कोर्ट में चल रहा है।
फोटो स्टेट लेटर के आधार पर सुनने का पहला मामला
हत्या जैसे मामले में फोटोस्टेट लेटरवैली की आधारहीनता पर सुनवाई: यह पहला एपिसोड है। इसके बाद मामला उच्च न्यायालय तक चला गया। लेकिन, लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत मुकदमे की अदालत में पूरी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने पांच जून के फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी। आज कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया।