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Uttarakhand News: कमाल है शिक्षा विभाग के कारनामों का… सुगम की चाह में औरों की राह रोक दी।

Uttarakhand News: कमाल है शिक्षा विभाग के कारनामों का… सुगम की चाह में औरों की राह रोक दी।

Uttarakhand News: कमाल है शिक्षा विभाग के कारनामों का… सुगम की चाह में औरों की राह रोक दी।

शिक्षा विभाग के कारनामे हैरान करने वाले हैं। विभाग बार-बार दुर्गम से सुगम क्षेत्रों में ऐसे शिक्षकों के नाम अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में दे रहा है, जिनका वांछित स्थान उपलब्ध न होने के कारण स्थानान्तरण नहीं हो रहा है। हालात यह हो गए हैं कि अन्य शिक्षकों के सुचारू रूप से आने का रास्ता बंद हो गया है।

जिन शिक्षकों के नाम 25 जून 2019 एवं 8 जुलाई 2022 को स्थानान्तरण सूची में आये थे, उन्हें इस वर्ष पुन: सम्मिलित किया गया है। प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए ट्रांसफर एक्ट बनाया गया है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण का मानक निर्धारित है।

अधिनियम में स्पष्ट है कि दुर्गम क्षेत्रों में उनकी पदस्थापना के स्थान पर तीन वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात कार्मिकों को अनिवार्य रूप से सुगम्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जायेगा। इसके अलावा यदि कोई कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में तीन वर्ष से कम समय से कार्य कर रहा हो, किन्तु उसकी समस्त सेवा दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक हो तो उसे भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण प्राप्त होगा। वहीं शिक्षा विभाग में कई शिक्षक 15 या इससे अधिक वर्षों तक दुर्गम सेवा करने के बाद भी पहाड़ से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं.
आदेश दिया लेकिन अमल नहीं हुआ

इससे पूर्व शिक्षा महानिदेशालय द्वारा आदेश जारी किया गया था कि दूरस्थ से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित होने के बावजूद जो शिक्षक सुगम्य क्षेत्रों के विद्यालयों में नहीं जाना चाहते हैं, उनका स्थानांतरण अगले पांच वर्षों तक नहीं माना जायेगा.

हर बार उनके तबादले के आदेश

25 जून 2019 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से शिक्षक अंजना उनियाल को शासकीय प्राथमिक विद्यालय खरखेट सहसपुर, रायपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय रायपुर प्रखंड के दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश में किया गया. रंजना नेगी को कोटि विकास नगर से गोरखपुर रायपुर और रेखा राणा को गांव घंडोल से रायपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहसपुर में स्थानांतरित किया गया। इन शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने के आदेश दिए गए, लेकिन अनिवार्य तबादला आदेश के बावजूद इन शिक्षकों का तबादला नहीं किया गया.

शिक्षक का तबादला नहीं हुआ

8 जुलाई 2022 को विभाग द्वारा दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए एक और स्थानांतरण आदेश जारी किया गया। इसी क्रम में खरखेत सहसपुर की शिक्षिका अंजना उनियाल का पुन: खरखेत सहसपुर से खुशहालपुर सहसपुर, रेखा राणा का घंडोल गांव से सेलाकुई सहसपुर तबादला कर दिया गया. 8 जुलाई 2022 की इस सूची में दिव्या शर्मा को केशरवाला रायपुर से रामपुरखुर्द सहसपुर, नरेश कुमार को कौथी मण्डी कालसी से कटापत्थर विकासनगर स्थानांतरित किया गया है, इन शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ था. फिर भी इन शिक्षकों का नाम इस बार फिर से तबादला पात्रता सूची में शामिल है।

विभाग द्वारा पात्र शिक्षकों की सूची जांच के लिए जिलों को भेजी जा चुकी है। इस स्थिति को सुधारा जाना चाहिए। ऐसी ही स्थिति अन्य जिलों में भी हो सकती है। इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। -वंदना गेब्रियल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा


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