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कोडीन युक्त कफ़ सिरप बिक्री पर औषधि विभाग की सख्त कार्यवाही

कोडीन युक्त कफ़ सिरप बिक्री पर औषधि विभाग की सख्त कार्यवाही

कोडीन युक्त कफ़ सिरप बिक्री पर औषधि विभाग की सख्त कार्यवाही

देहरादून-  अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड  ताजबर सिंह जग्गी से प्राप्त निर्देशों के तहत “सेफ ड्रग, सेफ लाइफ अभियान” के अंतर्गत कोडीन युक्त कफ सिरप एवं अन्य psychotropic औषधीय की अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए देहरादून में विशेष प्रवर्तन कार्यवाही की गई।

उक्त अभियान के तहत जनपद देहरादून के औषधि निरीक्षक विनोद जगूड़ी द्वारा विकासनगर, डाकपत्थर एवं सेलाकुई क्षेत्र स्थित विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएँ पाई जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिष्ठान के औषधियों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।

निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल प्रतिष्ठानों पर औषधि विक्रय हेतु वैध लाइसेंस की उपलब्धता तथा पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में औषधियों का क्रय-विक्रय सुनिश्चित कराया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि स्वापक (Narcotic) एवं मन:प्रभावी (Psychotropic) औषधियाँ केवल विधिवत चिकित्सकीय पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) पर ही वितरित की जाएँ। इसके अतिरिक्त मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे औषधियाँ केवल पंजीकृत एवं लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं से ही क्रय करें तथा किसी भी औषधि की गुणवत्ता के संबंध में संदेह होने पर तत्काल औषधि प्रशासन को सूचित करें। अपर आयुक्त ने निर्देश जारी किए कि प्रदेश में स्थित सभी थोक विक्रेताओं की सघन जांचक्षं की जाएगी। साथ ही जनपद देहरादून में प्रवर्तन की सख्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


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