नई दिल्ली। दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि, अदालत ने ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये पटाखे दिल्ली-एनसीआर में नहीं बेचे जाएंगे, जब तक कि अगला आदेश नहीं आता।
प्रमाण पत्र होगा तभी बना पाएंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि सिर्फ वही निर्माता ग्रीन पटाखे बना सकते हैं जिनके पास एनईईआरआई (NEERI) या पीईएसओ (PESO) जैसी अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणपत्र होगा। पटाखा निर्माता यह भी लिखित वचन देंगे कि वे दिल्ली-एनसीआर में कोई पटाखा नहीं बेचेंगे।
2024 में प्रदूषण का स्तर 494 तक पहुंचा
कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि दिवाली के समय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। नवंबर 2024 में दिल्ली का औसत AQI 494 तक पहुंच गया था, जिससे शहर घने स्मॉग में लिपट गया और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया।
पूरे देश में पटाखों की बिक्री पर नहीं लगी रोक
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरे देश में पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिबंध प्रस्तावित नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई होगी अहम
सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर आगे क्या कदम उठाए जाएँ। इस फैसले का उद्देश्य राजधानी में हवा की गुणवत्ता बनाए रखना और दिवाली पर प्रदूषण को नियंत्रित करना है।