Saturday, October 10th, 2026

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राहुल-पूजा दोहरे हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना

राहुल-पूजा दोहरे हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना

राहुल-पूजा दोहरे हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना

हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक क्षेत्र में चर्चित राहुल मेहता और पूजा यादव दोहरे हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। करीब दो वर्ष पहले पति-पत्नी की हत्या कर उनके शव जलाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार की अदालत ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषियों को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस फैसले के बाद मृतका पूजा यादव के परिजनों ने संतोष जताया और कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। परिवार लंबे समय से इस मामले में न्याय मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था।

अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में राहुल मेहता के पिता ईश्वर मेहता के अलावा बबलू कुमार मेहता, विक्की कुमार, सोनू कुमार सिन्हा, आशीष पांडेय और बॉबी कुमार शामिल हैं। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 301, 120बी और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई अदालत में चली, जहां दोषियों को सजा सुनाई गई।

पूजा यादव के पिता राममूरत यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी और दामाद की हत्या के बाद उनके शव जला दिए गए थे। इस घटना ने परिवार को गहरा आघात पहुंचाया था। इसके बावजूद उन्होंने न्याय पाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखे।

राममूरत यादव ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा विश्वास था और अदालत का फैसला उन्हें स्वीकार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह के गंभीर अपराधों में सख्त सजा मिलने से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

मामले के अनुसंधान से जुड़े तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मोहम्मद शाहिद राजा ने बताया कि घटना सामने आने के बाद पुलिस ने बारीकी से जांच की थी। उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने लोगों से कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने की अपील की।

वहीं, आदर्श युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार मेहता ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यह संदेश मिलता है कि अपराध करने वालों को कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ता है।

यह मामला 15 जून 2024 को इचाक थाना क्षेत्र के परासी गांव में राहुल कुमार मेहता और उनकी पत्नी पूजा यादव की हत्या के बाद उनके शव जलाए जाने से जुड़ा है। दोनों दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते थे। इसी दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद वे इचाक क्षेत्र में रहने लगे और बाजार में कोचिंग संस्थान चलाने लगे।

पूजा के पिता राममूरत यादव ने आरोप लगाया था कि राहुल के पिता ईश्वर मेहता इस विवाह के विरोध में थे। उनके अनुसार, जाति को लेकर असहमति और दहेज की मांग के कारण परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पूजा को प्रताड़ित किया जाता था।

परिजनों के आरोपों के मुताबिक, इसी विवाद के चलते राहुल और पूजा की हत्या की साजिश रची गई और बाद में दोनों के शव परासी स्थित श्मशान घाट में जला दिए गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मामला न्यायालय तक पहुंचा।

करीब दो वर्ष तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत जताई और न्यायालय के प्रति अपना विश्वास दोहराया।


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