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प्राइवेट बसों के खिलाफ एक्शन मोड में परिवहन विभाग, सख्त निर्देश जारी

प्राइवेट बसों के खिलाफ एक्शन मोड में परिवहन विभाग, सख्त निर्देश जारी

प्राइवेट बसों के खिलाफ एक्शन मोड में परिवहन विभाग, सख्त निर्देश जारी

आरटीओ कार्यालय में वाहन स्वामियों और संचालकों के साथ हुई आरटीओ प्रवर्तन की बैठक 

देहरादून: आरटीओ प्रवर्तन डॉ. अनिता चमोला ने कहा कि इन प्राइवेट बस संचालकों को निर्देश दिए गए कि वो नामित पार्किंग स्थलों से ही अपनी बसों का संचालन करेंगे और अगर वो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एग्रीगेटर लाइसेंस को हमारे राज्य में प्राप्त करेंगे।

शहर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित प्राइवेट बसों की बढ़ती गतिविधियों पर परिवहन विभाग ने गंभीर रुख अपनाया है। इस संबंध में डॉ. अनिता चमोला की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राइवेट बसों के मालिकों और संचालकों को तलब कर जरूरी निर्देश दिए गए।

क्या-क्या दिए गए निर्देश? 

बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून डॉ. अनीता चमोला द्वारा कई निर्देश दिये गये है कि सभी बस संचालक वैध एग्रीगेटर लाईसेंस धारक एग्रीगेटर के माध्यम से ही ऑनलाईन बुकिंग कर वाहन संचालन करेंगे।
इसके साथ अधिकृत टूर एंव ट्रेवल्स एजेन्सीयों के माध्यम से यात्रियों की बुकिंग प्राप्त की जायेगी। बसों के द्वारा सवारियों को अपने निर्धारित पार्किंग स्थल से ही बैठाया व उतारा जायेगा। साथ ही डॉ अनीता चमोला ने निर्देश दिए है कि बसों की पार्किग मुख्य मार्ग या ऐसे स्थलों पर नहीं की जाएगी जिससे यातायात  प्रभावित हो। बिना परमिट और टैक्स के बिना बसों का संचालन नहीं किया जायेगा। वही, आईएसबीटी बस अड्डे के आस-पास किसी भी दशा में सवारियों को न बैठाया जायेगा और न ही उतारा जायेगा, जिसके अलावा इलैक्ट्रिक बसों के द्वारा अधिकृत चार्जिंग स्टेशन  से ही बसों की चार्जिंग की जायेगी।

प्राइवेट बसों से ट्रैफिक खराब होने की मिली थी शिकायत 

आरटीओ प्रवर्तन  डॉ. अनिता चमोला ने कहा कि इन प्राइवेट बसों से ट्रैफिक व्यवस्था खराब होने के साथ घरों और होटलों के बाहर से सवारियों को बैठाने की शिकायतें भी देखने को मिली थी जिसे लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया।


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