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स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करें: जिलाधिकारी

स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करें: जिलाधिकारी

स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करें: जिलाधिकारी

एनडीपीएस तथा आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश

बागेश्वर : जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय एन-कोर्ड (NCORD) समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नशे की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों एवं कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, गुटखा एवं पान मसाला सहित अन्य प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित कराया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने पुलिस एवं आबकारी विभाग को एनडीपीएस एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई में और तेजी लाने तथा अवैध नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को जनपद में नशा मुक्ति के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि मई माह में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 02 अभियोग तथा आबकारी अधिनियम के तहत 07 अभियोग पंजीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त कोटपा (धूम्रपान निषेध) अधिनियम के अंतर्गत 75 व्यक्तियों के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा माह के दौरान 08 निरीक्षण भी किए गए।


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