कचरा शिकायतों के निस्तारण के लिए हाईकोर्ट की ईमेल आईडी जारी कर दी गई है। अगर आपके आसपास भी कूड़ा-करकट का निस्तारण नहीं हो रहा है तो इस ई-मेल आईडी पर शिकायत दर्ज कराएं। हाईकोर्ट के आदेश के तहत संभागायुक्तों को 48 घंटे के भीतर इन शिकायतों का निस्तारण करना होगा.
दरअसल, हाई कोर्ट नैनीताल ने बुधवार को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, जगह-जगह बिखरे प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया था. इसमें एक ई-मेल आईडी जारी की गई थी, जिस पर आने वाले कचरे की शिकायतों का समाधान 48 घंटे के भीतर दोनों संभागीय आयुक्तों को करना होगा.
वहीं, निकायों को पुराने कचरे के निपटान का अंतिम मौका भी दिया गया है, जिसके बाद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को सरकार की ओर से नगर विकास निदेशालय तक काफी आंदोलन चला.
निगरानी के लिए गठित कमेटी
कूड़ा निस्तारण न हो तो इस ई-मेल पर करें शिकायत – solidwastecomplaint@uk.gov.in
सचिव शहरी विकास के नेतृत्व में निगरानी समिति का गठन किया गया है। अब सचिव से लेकर निदेशक नगर विकास तक अपर निदेशक व विभागीय अधिकारी निकायों में जाएंगे। कूड़ा निस्तारण का निरीक्षण करेंगे। जहां कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सचिव शहरी विकास की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। मौके पर सभी अधिकारी स्थानीय निकायों और उनके कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था का जायजा लेंगे. ईमेल आईडी का अधिकतम प्रचार-प्रसार किया जाएगा। – नवीन पांडेय, निदेशक, शहरी विकास