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चुनाव आयोग की अपील- नया वोट बनवाना हो या पता बदलना, एसआईआर से पहले निपटाएँ सारे काम

चुनाव आयोग की अपील- नया वोट बनवाना हो या पता बदलना, एसआईआर से पहले निपटाएँ सारे काम

चुनाव आयोग की अपील- नया वोट बनवाना हो या पता बदलना, एसआईआर से पहले निपटाएँ सारे काम

एसआईआर लागू होने के बाद सिर्फ आवेदन होंगे

देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू होने से पहले नागरिकों को अपने वोटर कार्ड से संबंधित सभी सुधार करने का अवसर मिला है। इस अवधि में आप नया वोट बनवा सकते हैं, पुराना नाम हटवा सकते हैं या पता बदलवा सकते हैं। जैसे ही एसआईआर लागू होगा, तत्काल सुधार की प्रक्रिया रुक जाएगी और केवल आवेदन दर्ज किए जा सकेंगे, जिनका निस्तारण बाद में किया जाएगा।

चुनाव विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन मतदाताओं के नाम दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज हैं, वे तुरंत एक स्थान से अपना नाम हटवा दें। दो जगह नाम पाए जाने पर चुनाव आयोग नोटिस जारी कर सकता है। वहीं, ऐसे लोग जिनका अब तक वोटर कार्ड नहीं बना है, वे भी एसआईआर शुरू होने से पहले आवेदन कराएं, ताकि उनकी प्रविष्टि पुनरीक्षण में शामिल हो सके।

नया वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर फॉर्म-6 उपलब्ध है। आवेदक अपनी पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम दो जगह है, तो एक स्थान से हटवाने के लिए वेबसाइट पर फॉर्म-7 का विकल्प दिया गया है। वहीं, नाम, पता या अन्य जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है।

सभी फॉर्म्स के साथ आयोग ने विस्तृत गाइडलाइंस भी उपलब्ध कराई हैं, जिनमें मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की आवश्यकता का उल्लेख है।

एसआईआर के दौरान प्रक्रिया:
एसआईआर लागू होने के बाद केवल आवेदन जमा किए जा सकेंगे। इन आवेदनों पर कार्रवाई एसआईआर पूरा होने के बाद ही शुरू होगी। इसलिए विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि समय रहते अपने वोटर कार्ड से जुड़े सभी कार्य पूरे करा लें, ताकि वे पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हो सकें।


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