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नैनीताल में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 11 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां

नैनीताल में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 11 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां

नैनीताल में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 11 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां

नैनीताल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद नैनीताल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत मंगलवार को प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित कर दी गई। अब 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को होगा।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जनपद में कुल 6,93,325 मतदाता पंजीकृत हैं। पुनरीक्षण अभियान के दौरान लगभग 90.61 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, जबकि 71,810 (9.39 प्रतिशत) मतदाताओं के प्रपत्र उपलब्ध नहीं होने या Uncollectable (ASDD) श्रेणी में आने के कारण उनका नियमानुसार सत्यापन किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आधुनिक तकनीक के जरिए जनपद में 1,88,054 संभावित विसंगतियां चिन्हित की हैं। इन मामलों में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोटिस

जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि यदि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है अथवा किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो फॉर्म-6, फॉर्म-7 या फॉर्म-8 के माध्यम से 11 सितंबर तक दावा या आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।


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