उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए सरकार ने इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार देते हुए कई प्रकार की दुकानें खोलने के लिए सप्ताह में दिन निर्धारित किए हैं.
रविवार को कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मुख्य सचिव ओमप्रकाश से कोविड कर्फ्यू में ढील देने को लेकर चर्चा की. इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ रावत से जुड़े प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलने के बाद मुख्य सचिव ने राज्य में 15 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश दिए हैं. सरकार ने व्यापारियों की मांग पर अन्य दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है. लेकिन इसके लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि उत्तराखंड में प्रवेश के लिए विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों की 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। प्रवासियों को भी एक सप्ताह के लिए गांव में क्वारंटीन करना होगा, उसके बाद ही उन्हें अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। राज्य के जो निवासी गढ़वाल से कुमाऊं या कुमाऊं से गढ़वाल यूपी सीमा पर आएंगे, उन्हें कोविड टेस्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इन यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है.
तीन दिन खुलेंगी शराब की दुकानें
राज्य सरकार ने सप्ताह में तीन दिन शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है. ये दुकानें 9, 11 और 14 जून को दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी, जबकि अगले आदेश तक बार बंद रहेंगे. वहीं, इन दोनों तारीखों पर ऑटो मोबाइल की दुकानें खोलने की भी अनुमति दे दी गई है.
दो दिन खुलेंगी राशन की दुकानें
राशन, किराना, जनरल स्टोर, स्टेशनरी और किताब की दुकानें बुधवार, 9 जून और सोमवार, 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी. वहीं, फोटोकॉपी, लकड़ी व्यापारी की दुकानें 9 जून को ही खुलेंगी. सरकार सस्ते गैली की दुकानों को नियमित रूप से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
कपड़ा, रेडिमेड की दुकानें 11 को खुलेंगी
उत्तराखंड में खाद्य पैकेजिंग, कपड़े, रेडीमेड, दर्जी, चश्मा, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोर्टार पार्ट्स और ड्राई क्लीनर की दुकानें 11 जून को खुलेंगी। इन सभी दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखा गया है।
फल और सब्जी की दुकानें
प्रदेश में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक फल, सब्जी, डेयरी एवं दूध, बेकरी निर्माण, मांस, चिकन, मछली एवं उनके परिवहन, भण्डारण संबंधी गतिविधियों की दुकानें नियमित रूप से की जा सकेंगी। जिला प्रशासन उक्त सामानों की होम डिलीवरी को भी प्रोत्साहित करेगा।
सेना के जवानों और अधिकारियों को छूट
सरकार ने सेना, अर्धसैनिक बलों और उनके परिवार के सदस्यों को राज्य में प्रवेश करने के लिए सैनिकों और अधिकारियों को कोरोना की RTPCR रिपोर्ट की स्वतंत्रता दी है। लेकिन उनके लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
आढ़तियों को राहत
कोविड कर्फ्यू के दौरान रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक मालवाहक वाहनों से माल लोड या अनलोड किया जा सकेगा। अब तक वे सुबह 11 बजे तक सामान लोड या अनलोड कर पाते थे। इससे आढ़तियों को राहत मिली। सभी थोक विक्रेताओं, खुदरा दुकानों और गोदामों को भी यह छूट होगी।
कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
उत्तराखंड में अलग-अलग राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने की अनिवार्यता जारी रहेगी। सरकार फिलहाल इसमें ढील देने के पक्ष में नहीं है। सरकार को डर है कि अगर तीसरी लहर का प्रकोप दूसरी की तरह बढ़ा तो मुश्किलें आ सकती हैं.