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हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, डेयरी प्रतिष्ठानों से पनीर और घी के नमूने लिए

हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, डेयरी प्रतिष्ठानों से पनीर और घी के नमूने लिए

हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, डेयरी प्रतिष्ठानों से पनीर और घी के नमूने लिए

हल्द्वानी:  खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान पनीर और घी समेत कई दुग्ध उत्पादों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

सहायक खाद्य आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी नैनीताल अजब सिंह रावत के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में करीब आधा दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता, मानकों और लेबलिंग की जांच की।

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) के तहत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड द्वारा 7 अगस्त 2026 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुपालन में की गई। आदेश के तहत ऐसे अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं।

बाजपुर से आए वाहन से पनीर और घी के नमूने लिए 

अभियान के दौरान नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र में बाजपुर से आ रहे एक वाहन से पनीर और देसी घी के नमूने लिए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर संदेह के दृष्टिगत गोवर्धन घी का नमूना भी जांच के लिए संग्रहित किया गया। एक अन्य डेयरी प्रतिष्ठान से मदर डेयरी घी का नमूना भी लिया गया।

सभी नमूनों को नियमानुसार सील और सुरक्षित कर राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है। विभाग के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही संबंधित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मानकों के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट आने से पहले किसी उत्पाद को असुरक्षित नहीं माना जाएगा

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले किसी भी उत्पाद को अधोमानक या असुरक्षित घोषित नहीं किया जा रहा है। जांच में यदि किसी खाद्य पदार्थ में निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित खाद्य कारोबार संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने कहा कि अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना तथा भ्रामक एवं अमानकीकृत डेयरी और गैर-दुग्ध उत्पादों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक आकस्मिक निरीक्षण और नमूना संग्रह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

निरीक्षण टीम में अजब सिंह रावत, सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी, नैनीताल तथा अभय कुमार सिंह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हल्द्वानी नगर निगम मौजूद रहे।


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