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दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान को सितंबर में लगेगा संयुक्त मोबाइल कोर्ट

दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान को सितंबर में लगेगा संयुक्त मोबाइल कोर्ट

दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान को सितंबर में लगेगा संयुक्त मोबाइल कोर्ट

शिकायतों के त्वरित निस्तारण के साथ अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

देहरादून – दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा उन्हें उनके अधिकारों और विधिक संरक्षण का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर 2026 में जनपद में संयुक्त मोबाइल कोर्ट आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तावित है।

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी जनपदों में संयुक्त मोबाइल कोर्ट के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन अपनी समस्याएं एवं शिकायतें मोबाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून दीपांकर घिल्डियाल ने सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में दिव्यांगजनों, दिव्यांगजन संगठनों एवं संबंधित हितधारकों को कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं से संबंधित आवश्यक जानकारी मोबाइल नंबर सहित एकत्रित की जाए।

संयुक्त मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजन दिव्यांग अधिकारों, सरकारी योजनाओं, सुविधाओं, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, पेंशन, सहायक उपकरण, पुनर्वास सहित अन्य संबंधित विषयों पर अपनी शिकायतें एवं समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के लिए सक्षम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के दिव्यांगजनों से अपील की है कि मोबाइल कोर्ट की तिथि एवं स्थान निर्धारित होने पर अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रतिभाग कर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करें। शिकायत पत्र के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। शिकायत पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में भी जमा किए जा सकते हैं।

संयुक्त मोबाइल कोर्ट की तिथि, स्थान एवं अन्य आवश्यक विवरण निर्धारित होने के बाद पृथक रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।


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