कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों की चिंता बढ़ने लगी है. इसी क्रम में अब सरकार कोरोना गाइड लाइन का पालन करने पर वापस क्या दे रही है।
मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है. राजधानी भोपाल और इंदौर में एक बार फिर नए मामलों की संख्या बढ़ने लगी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोनों शहरों में सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है. भोपाल में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा.
पहले यह राशि 100 रुपये थी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। वहीं शाम को उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है.
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारी वैक्सीन की दोनों डोज लिए बिना पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शहर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा। उसे काटजू अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। शादी समारोह और अन्य आयोजनों को लेकर भी नए आदेश जारी किए गए हैं।
राजधानी में शादी समारोह में आने वाले मेहमानों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य होंगी. इसके अलावा यह शर्त शादी समारोह में शामिल बैंडबाजे, टेंट और कैटरिंग स्टाफ के लिए भी लागू होगी। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई थी. बैठक खत्म होने के बाद नए आदेश जारी किए गए हैं।
कुछ घंटे बाद कलेक्टर ने अपने वीडियो संदेश में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. अपील में लावानिया ने कहा कि पिछले 24 घंटे में शहर में कोरोना संक्रमण के 14 मामले सामने आए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले तक रोजाना 2-3 नए केस मिल रहे थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर करीब 10 हो गई है. कलेक्टर ने कहा कि ज्यादातर संक्रमित मामलों की ट्रेवल हिस्ट्री सामने आ रही है. इसलिए जहां तक हो सके बाहर निकलने से बचें। आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।