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10 किलो से ज्यादा चरस तस्करी मामले में तीन दोषियों को 11-11 साल की सजा

10 किलो से ज्यादा चरस तस्करी मामले में तीन दोषियों को 11-11 साल की सजा

10 किलो से ज्यादा चरस तस्करी मामले में तीन दोषियों को 11-11 साल की सजा

भोपाल। भोपाल की विशेष एनडीपीएस अदालत ने 10 किलोग्राम से अधिक चरस की तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश मुकेश मलिक की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

अभियोजन के अनुसार, 17 अक्टूबर 2023 को क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोग चरस की खेप लेकर कोच फैक्ट्री से भानपुर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर एएसआई सूरज रंधावा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू की।

पुलिस ने वहां दोपहिया वाहनों पर कुछ लोगों को आपस में बातचीत करते देखा। इसी दौरान एक व्यक्ति वाहन की डिक्की से सफेद कपड़े का थैला निकाल रहा था। पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भोपाल के शाहजहानाबाद निवासी 30 वर्षीय सलमान खान तथा बिहार के पश्चिम चंपारण निवासी 19 वर्षीय सोनू कुमार और 30 वर्षीय वीरकिशोर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान बिना नंबर के सफेद दोपहिया वाहन की डिक्की से 20 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें 10 किलोग्राम से अधिक चरस रखी थी।

बरामद पदार्थ के नमूने जांच के लिए एफएसएल भेजे गए थे। रासायनिक परीक्षण में उसके चरस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी माना और प्रत्येक को 11 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।


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