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Uttarakhand News: उत्तराखंड में अपनी ही सरकार के खिलाफ केस लड़ेंगे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जानें पूरा मामला

subramaniam swamy

Uttarakhand News: उत्तराखंड में अपनी ही सरकार के खिलाफ केस लड़ेंगे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जानें पूरा मामला

उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के बर्खास्त 228 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने-माने वकील, भाजपा नेता और पूर्व सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी रविवार को हरिद्वार पहुंचे. उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इन बर्खास्त कर्मियों का नि:शुल्क प्रतिनिधित्व करूंगा. उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इन कर्मचारियों को बिना कारण बताओ नोटिस के बर्खास्त कर दिया गया। स्वामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य रोजगार देना होना चाहिए न कि रोजगार छीनना।

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उत्तराखंड विधान सभा सचिवालय में वर्ष 2001 से 2022 तक भर्ती प्रक्रिया एक समान है। अध्यक्ष द्वारा गठित कोटिया समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है। उत्तराखंड सरकार के महाधिवक्ता ने भी इस पर अपनी राय देने से इनकार कर दिया है. नियुक्तियों में यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो यह उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ही हुआ है।

कहां है न्याय वरिष्ठ अधिवक्ता ने पूछा कि 2001 से 2015 तक की नियुक्तियों की रक्षा की जा रही है. वहीं वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक के कर्मियों को 7 साल की सेवा के बाद एकपक्षीय कार्रवाई के जरिए बर्खास्त किया गया है. मैं इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2017 में इस विषय पर उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

साल 2018 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और नियुक्तियों को वैध करार दिया. उस समय इसी सभा ने कर्मियों के पक्ष में हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर कर नियुक्तियों को वैध करार दिया था. अब वर्ष 2022 में यही विधानसभा यू-टर्न लेकर नियुक्तियों को अवैध बता रही है। यह आश्चर्यजनक है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बिना कोई कारण बताए, बिना कारण बताओ नोटिस दिए. बिना सुनवाई का अवसर दिए। कर्मचारियों की बर्खास्तगी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की मूल भावना के विरुद्ध है। एक ही संस्थान में एक ही प्रक्रिया से नियुक्त कर्मियों की वैधता में दो अलग-अलग फैसले कैसे दिए जा सकते हैं। कुछ लोगों की नियुक्तियों को अवैध बताकर भी बचा लिया गया है तो कुछ लोगों को अवैध बताकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है.

उन्होंने कहा- बर्खास्तगी की यह कार्रवाई कहीं से भी उचित नहीं लगती। यहां एक कानून और एक संविधान का उल्लंघन किया गया है। पिछले दिनों मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर बर्खास्त कर्मियों की बहाली का अनुरोध किया था. उन्हें नहीं पता कि उस पत्र पर क्या कार्रवाई हुई। मैं बर्खास्त मजदूरों की आवाज बनकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के इन युवाओं के साथ न्याय हो।

स्वामी ने कहा कि यहां एक विधान एक संविधान की परिभाषा को धूमिल करने का काम किया गया है. यदि उत्तराखंड सरकार व विधानसभा सचिवालय मेरे द्वारा लिखे गए पत्र पर विचार नहीं करता है तो मैं निरपराध कर्मियों के पक्ष में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में नि:शुल्क पैरवी करूंगा। उत्तराखंड सरकार और विधानसभा सचिवालय सर्वदलीय बैठक बुलाकर या किसी अन्य प्रक्रिया से सकारात्मक निर्णय लेकर कर्मियों की बहाली करे।


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