नई दिल्ली: आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज है। इसके बिना कई काम अटक जाते हैं। वहीं, लगभग हर सरकारी काम में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में जरूरी है कि इसके बारे में हमेशा अपडेट रहें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विवरण बदल जाते हैं और कार्ड में दर्ज विवरण पुराने हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें अपडेट करना पड़ता है।
मसलन अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह अपने आधार कार्ड पर अपना पता बदलना चाहता है. कुछ लोग अपने नाम या जन्मतिथि की स्पेलिंग भी बदल लेते हैं और इसे अपने आधार कार्ड में दर्ज करना चाहते हैं।
ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आप अपने आधार कार्ड में कितनी बार बदलाव कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि बदलने के सीमित अवसर देता है।
आधार पर आप कितनी बार नाम बदल सकते हैं
यूआईडीएआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक उपयोगकर्ता आधार पर केवल दो बार अपना नाम बदल सकता है। इस संबंध में यूआईडीएआई ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी अगर आप अपने आधार में नाम बदलना चाहते हैं तो सिर्फ दो बार ही आपको यह बदलाव करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप आधार कार्ड में अपने नाम को लेकर कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे।
आधार पर कितनी बार जन्मतिथि बदली जा सकती है
दिलचस्प बात यह है कि जन्म तिथि ही एकमात्र ऐसी जानकारी है जो कभी नहीं बदलती। उपयोगकर्ता आधार कार्ड में अपने नाम की तरह जन्मतिथि नहीं बदल सकते। डाटा एंट्री के दौरान किसी प्रकार की गलती होने पर आधार पर जन्मतिथि अपडेट करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, आप आधार कार्ड पर केवल एक बार अपनी जन्मतिथि अपडेट कर सकते हैं।
पता और लिंग कितनी बार अपडेट किया जा सकता है?
आधार कार्डधारक अपने कार्ड पर पता अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन यह जानकारी भी केवल एक बार अपडेट की जा सकती है। दूसरी ओर, जब लिंग की बात आती है, तो यूआईडीएआई कार्डधारक को अपने लिंग को अपडेट करने का विकल्प भी देता है। हालांकि, पता और जन्म तिथि की तरह, उपयोगकर्ता इस जानकारी को केवल एक बार अपडेट कर सकते हैं।
आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- नाम बदलने के लिए आपको पहचान प्रमाण दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- पता अपडेट करने के मामले में बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, राशन कार्ड, पानी के बिल जैसे पते के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- जबकि लिंग परिवर्तन के मामले में किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई उपयोगकर्ता जन्म तिथि बदलना चाहता है, तो वह अधिकारियों को अपना जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या किसी भी विश्वविद्यालय की मार्कशीट जमा कर सकता है।