कर्ज में डूबे उत्तराखंड के मंत्रियों और अधिकारियों के लिए लग्जरी वाहन खरीदने का रास्ता खोलने की तैयारी शुरू हो गई है. परिवहन विभाग वर्ष 2016 की सरकारी वाहन खरीद नीति में बदलाव करने जा रहा है।
उत्तराखंड के मंत्रियों और अधिकारियों के लिए लग्जरी वाहन खरीदने का रास्ता खोलने की तैयारी शुरू हो गई है. परिवहन विभाग वर्ष 2016 की सरकारी वाहन खरीद नीति में बदलाव करने जा रहा है। विभागीय समिति ने पांच श्रेणियों में वाहन खरीद की सीमा को बढ़ाकर 60 करने की सिफारिश की है। निजी वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारियों के लिए तेल खर्च की सीमा को दोगुना से अधिक करने की भी सिफारिश की गई है। इस नीति पर वित्त विभाग से अनुमति ली जा रही है।
विभाग का तर्क वाहन खरीद नीति में वृद्धि की सिफारिशों पर परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2016 से डीजल और पेट्रोल के दाम दोगुने हो गए हैं. वाहनों के दाम भी बढ़े हैं। इसी वजह से ये सिफारिशें की गई हैं। परिवहन सचिव एएस ह्यांकी ने बताया कि नई वाहन खरीद नीति का मसौदा वित्त विभाग को भेज दिया गया है. वित्त निर्णय के बाद कार्रवाई की जाएगी।
डीएम अब खरीद सकेंगे 18 लाख की लग्जरी कार
परिवहन विभाग की ओर से मंत्रियों और अधिकारियों के लिए लग्जरी वाहन खरीदने की सिफारिश के अनुसार मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी 25 लाख के वाहन खरीद सकेंगे. निजी वाहन तेल की कीमत 23 हजार रुपये से बढ़ाकर 51,590 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है।
हालांकि परिवहन विभाग इसके लिए राजी नहीं है। सूत्रों की माने तो राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए निजी वाहनों के तेल खर्च की प्रतिपूर्ति को दोगुना कर वित्त विभाग हैरान है.
यहाँ प्रस्ताव है:
मंत्री-अधिकारी महंगे वाहन खरीद सकेंगे।
कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव, हाईकोर्ट जज, एसीएस, पीसीसीएफ, डीजीपी के लिए 25 लाख वाहन खरीदे जा सकते हैं.
प्रमुख सचिव, आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, एपीसीसीएफ व इसके समकक्ष : वाहन 12 की जगह 20 लाख रुपये तक ले सकेंगे.
विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, डीएम, सीडीओ व अन्य समकक्ष 18 लाख रुपये की कार खरीद सकेंगे।
निजी वाहनों के तेल की कीमत में वृद्धि
प्रमुख सचिव, आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, एपीसीसीएफ और समकक्ष 51,590 रुपये मासिक
विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, डीएम, सीडीओ व अन्य समकक्ष 48,180 रुपये प्रतिमाह
अन्य अधिकृत अधिकारी, निदेशालय-निगम के अधिकारी और उनके समकक्ष 41,259 रुपये प्रति माह
जिला स्तरीय अधिकारी 34,287 रुपये प्रति माह