राज्य कैबिनेट की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 26 मामले सामने आए. एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान धर्म परिवर्तन के कानून को सख्त बनाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड में अब धर्मांतरण कानून गैर जमानती हो गया है। इसमें 10 साल की सजा होगी।
ये किए गए फैसले
- सख्त धर्म परिवर्तन कानून। दस साल की सजा।
- नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मिली मंजूरी
- नैनीताल उच्च न्यायालय हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा।
- पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सबसिडी
- कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
- अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
- सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75% सब्सिडी। अभी तक 50% थी।
- दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
इस पर चर्चा
बैठक में राज्य सेवा में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमों की मंजूरी, खनन नीति में एक राज्य एक रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है. आवास विकास विभाग, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं.