बिजनेस डेस्क: नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से शुरू होता है। नए वित्तीय वर्ष में कई बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। वहीं, बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कामों की समय सीमा आयकर विभाग के पास 31 मार्च 2021 है।
अगर आप 31 मार्च से पहले उस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। SBI और ICICI बैंक द्वारा दिए जाने वाले सबसे सस्ते होम लोन से भी वंचित हो सकते हैं।
SBI 6.7% पर 75 लाख होम लोन दे रहा है
SBI होम लोन पर बड़ा ऑफर दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने 31 मार्च तक होम लोन ग्राहकों की प्रोसेसिंग फीस पर 100% छूट के साथ 6.7% से शुरू होने वाली ब्याज दरों के साथ 70 बीपीएस (आधार अंक) तक की छूट की घोषणा की है। आवेदक के CIBIL स्कोर के आधार पर ऋण राशि, ब्याज और प्रसंस्करण शुल्क माफ किया जाएगा। जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं, वे बैंक के YONO ऐप से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
एडवांस टैक्स फाइलिंग (अडवांस टैक्स की फाइलिंग)
एक वर्ष में, जिन लोगों की कर देयता 10 हजार रुपये से अधिक है, वे अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए सरकार ने 15 मार्च की तारीख तय की है। यह आखिरी तारीख है जिसके पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम कर की चौथी किस्त भरनी होगी। 15 मार्च तक उन लोगों को अग्रिम कर का भुगतान करना होगा जो आयकर की धारा 44AD और 44ADA के तहत कराधान योजना के तहत आते हैं। यदि इस तिथि तक अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे बाद में ब्याज का भुगतान करना होगा और कार्रवाई के परिणामस्वरूप जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

31 मार्च तक ICICI बैंक का सबसे सस्ता होम लोन
आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन की ब्याज दर में 6.70 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है। ग्राहक 75 लाख रुपये तक के होम लोन के लिए इस ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं, जबकि 75 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए ब्याज दरों को 6.75 प्रतिशत पर आंका जा सकता है। बैंक ने कहा कि ब्याज दर की पेशकश 31 मार्च तक वैध है। यह इस दशक की सबसे कम दर है।
पीएनबी ग्राहकों को यह महत्वपूर्ण काम 31 मार्च तक करना चाहिए
यदि आप देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी के खाता धारक हैं, तो आपको 31 मार्च तक कुछ महत्वपूर्ण कार्य निपटाने होंगे अन्यथा आपका लेनदेन लटक सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को ट्विटर के माध्यम से बताया है कि पुराने IFSC और MICR कोड को 1 अप्रैल से बदल दिया जाएगा। यानी ये कोड 31 मार्च 2021 के बाद काम नहीं करेंगे। अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको बैंक से एक नया कोड लेना होगा।
आधार-पैन को लिंक कराना
यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और सरकार लंबे समय से इस बारे में निर्देश दे रही है। अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो इसे 31 मार्च तक करवा लें। इस तिथि तक, पैन कार्ड बेकार हो सकता है यदि दोनों आवश्यक दस्तावेज लिंक नहीं हैं। आजकल लगभग सभी जरूरी काम के लिए आधार और पैन की जरूरत होती है। इसे देखते हुए, जोड़ने का काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
31 मार्च तक पीएम किसान में पंजीकरण कराएं
पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या अब बढ़कर 11 करोड़ 69 लाख हो गई है। इसके तहत, मोदी सरकार सालाना दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये का भुगतान करती है। योजना की शुरुआत के बाद से, 7 किश्तों को किसानों के खाते में भेजा गया है। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं, अगर वे 31 मार्च से पहले आवेदन करते हैं और यदि उनका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो होली के बाद उन्हें 2000 रुपये के साथ-साथ अप्रैल या मई में भी मिलेगा। दूसरी किस्त के रूप में आपको 2000 रुपये अधिक मिलेंगे।
31 मार्च 2021 के बाद क्यूआर कोड प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है
सरकार ने ग्राहकों (बी से सी) के बीच लेनदेन से संबंधित बिलों के मामले में क्यूआर कोड के प्रावधानों का पालन न करने पर कंपनियों को जुर्माना लगाने से छूट दी है। यह छूट 31 मार्च 2021 तक उत्पन्न बिलों के लिए दी गई है। हालांकि, कंपनियों के लिए 1 अप्रैल, 2021 से क्यूआर कोड के प्रावधानों का पालन करने के लिए जुर्माना देना अनिवार्य होगा।
31 मार्च तक केसीसी प्राप्त करने का आसान मौका
यदि आप किसान हैं और आपका किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अभी तक नहीं बना है, तो निराश न हों। सरकार 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बना रही है। जिन किसानों को अभी तक केसीसी नहीं मिला है, वे अपने नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा केसीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। अब किसानों को एक बेहद आसान फॉर्म भरना होगा और 15 दिनों के भीतर उन्हें केसीसी मिल जाएगा। बता दें कि केसीसी लोन पर 3 लाख रुपये तक की सर्विस फीस माफ की गई है।
विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा 31 मार्च
आयकर विभाग ने भुगतान के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत 31 मार्च और 30 अप्रैल तक विवरण देने की समय सीमा बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, सीबीडीटी ने ट्रस्ट कानून के तहत विवाद की घोषणा करने की समय सीमा 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी है। अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दी गई है। इस बारे में घोषणा करने की समय सीमा योजना 28 फरवरी थी जबकि विवादित कर राशि के भुगतान की समय सीमा 31 मार्च थी।