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New Excise Policy: दिल्ली में बदलेगी शराब की दुकानों की सूरत, दिल्लीवासी सीधे कंपनी से खरीद सकेंगे ताजी बीयर

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New Excise Policy: दिल्ली में बदलेगी शराब की दुकानों की सूरत, दिल्लीवासी सीधे कंपनी से खरीद सकेंगे ताजी बीयर

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अब शराब की दुकानों का रूप बदलने, शराब बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने, लोगों को ताजी बीयर उपलब्ध कराने, कर चोरी रोकने और नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं. दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुली जगह होंगी, वे वातानुकूलित होंगी, जहां कोई हलचल नहीं होगी और लोग अपनी पसंद की शराब आसानी से खरीद सकेंगे.

दिल्ली सरकार की ओर से सोमवार को सार्वजनिक की गई आबकारी नीति के मुताबिक किसी भी बाजार, मॉल, कमर्शियल एरिया, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कहीं भी देशी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (L-7V) खोली जा सकती हैं. दिल्ली सरकार ने 32 इलाकों के लिए एल-7वी लाइसेंस के टेंडर जारी किए हैं.

लग्जरी शराब की दुकानें

नई आबकारी नीति के अनुसार हर खुदरा शराब विक्रेता ग्राहकों को ऐसी सुविधा देगा जिससे वे आसानी से सामान लेकर आ-जा सकें. उन्हें उसी हिसाब से दुकानें बनानी होंगी। अब दुकानों के बाहर लंबी कतारें या ग्राहकों की भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। शराब की दुकानों में एयर कंडीशन और कांच के दरवाजों के साथ अच्छी रोशनी व्यवस्था होनी चाहिए। दुकान के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे

नई आबकारी नीति में कहा गया है कि लाइसेंसधारी को सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। अगर दुकान पड़ोस में ‘उपद्रव’ का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। प्रत्येक जोन में कुल 27 फुटकर दुकानें होंगी और प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन फुटकर शराब की दुकानें होंगी। आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डों को 30 जोन में बांटा गया है. नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी। जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें

लोग सीधे कंपनी से ताजा बीयर ले सकेंगे

नई आबकारी नीति, 2021 में बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत दिल्लीवासी अब इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्राफ्ट (ओपन) बियर प्राप्त कर सकते हैं। नई नीति का मकसद दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ाना और नकली शराब पर लगाम लगाना है. नीति के तहत बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्टोरेंट में सप्लाई करने और लोगों को घर पर बीयर बेचने की इजाजत दी गई है.

खास तरह के लेबल लगाएगी सरकार

दिल्ली सरकार शराब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने, टैक्स चोरी और नकली शराब की जांच करने के लिए कदम उठा रही है, जैसे कि विशेष लेबल, परीक्षण दल और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ। नीति के अनुसार, विभाग ने कर चोरी को रोकने और आपूर्ति श्रृंखला में कालाबाजारी रोकने के लिए उच्च सुरक्षा विशेषताओं वाले उत्पाद लेबल पेश किए हैं। इसे सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड करेंसी मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) द्वारा तैयार किया गया है। इसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नया लेबल उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ आता है। इससे इसकी क्लोनिंग नहीं की जा सकती और न ही इसे फर्जी करार दिया जा सकता है। इसलिए, यह कर चोरी की जाँच करेगा।

नकली शराब मिलने पर होगा लाइसेंस रद्द

किसी भी लाइसेंस धारक या खुदरा दुकानदार के पास नकली शराब पाई जाती है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और संबंधित कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे विक्रेता को स्थायी रूप से काली सूची में डाल दिया जाएगा और उसे दिल्ली में दुकान चलाने पर रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही आबकारी विभाग अन्य राज्यों को भी इसकी जानकारी देगा। नकली शराब की आपूर्ति पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करेगी. यह लैब नकली शराब का पता लगाने का काम करेगी। सरकार उद्योग के सहयोग से सुरक्षा मानकों और गतिविधियों को भी तय करेगी।


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