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सिर्फ 250 रुपये में सजाएं अपनी बेटी का भविष्य, पढ़ाई पूरी करने तक बन जाएगी लखपति

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सिर्फ 250 रुपये में सजाएं अपनी बेटी का भविष्य, पढ़ाई पूरी करने तक बन जाएगी लखपति

सरकार ने डाकघर के माध्यम से आम लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। लेकिन इनमें से एक खास योजना घर की छोटी-छोटी बेटियों के लिए ही है। यह विशेष योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। बेटियों के बेहतर भविष्य और उनके पालन-पोषण और शादी के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह विशेष योजना शुरू की गई है। अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की कोई लड़की है तो आप उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। सरकार की इस योजना में निवेश करने से आपको बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स सेविंग का भी फायदा मिलता है।

सुकन्या खाता 250 रुपये में खोलें

यह योजना डाकघर आधारित योजना है। यानी आप इसे देश भर में मौजूद किसी भी पोस्ट ऑफिस के जरिए खुलवा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आप कम से कम 250 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो ज्यादा पैसे भी जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये है। यहां आपको 21 साल के लिए निवेश करना होगा।

एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक खाता

बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। एक माता-पिता 2 से अधिक बेटियों के नाम पर खाता नहीं खोल सकते हैं। यदि जुड़वां या तीन बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, तो तीसरी बालिका को भी लाभ मिलेगा।

कब तक करना होगा निवेश

यह खाता तब तक खोला जा सकता है जब तक कि बच्ची 10 साल की न हो जाए। खाते में पहले 14 साल तक राशि जमा करनी होती है। यह प्लान 21 साल बाद मैच्योर होता है। यानी आप 21 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, अगर बेटी की शादी 18 साल की उम्र के बाद हो जाती है, तो पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा आप 18 साल की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र डाकघर या बैंक में जमा करना होगा। इसके अलावा बच्चे और माता-पिता का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) और वे कहां रह रहे हैं इसका प्रमाण (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल) देना होगा। प्रस्तुत किया।

कर में छूट

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। परिपक्वता पर प्राप्त राशि पर कर नहीं लगता है। अन्य सभी योजनाओं की तुलना में इसमें ब्याज अधिक होता है। आप बालिकाओं की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए बचत कर सकते हैं।


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