यह सनसनीखएज घटना 1-2 फरवरी की रात की है. एक बाइक सवार अपनी बाइक खड़ी करके साइड में खड़ा था. अचानक एक तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक में टक्कर मार दी.
कार के बंपर के नीचे फंसी मोटरसाइकिल
पुलिस ने कहा कि टक्कर के बाद पीड़ित साइड में गिर गया लेकिन उसकी मोटरसाइकिल कार के बंपर के नीचे फंस गई और आरोपी कार चालक कथित तौर पर मोटरसाइकिल को कम से कम तीन किलोमीटर तक घसीटते हुए भाग गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुड़गांव पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बुधवार की रात एक बाइक सवार अपनी बाइक खड़ी कर साइड में खड़ा था। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को पहले टक्कर मार दी। बाइक को टक्कर मारने के बाद मोटरसाइकिल कार के बंपर में फंस गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार पार्टी को काफी दूर तक घसीट रही है.
सड़क पर चिंगारी निकल रही थी
वीडियो में कार मोटरसाइकिल को खींच रही है। इस दौरान सड़क पर चिंगारियां भी निकल रही हैं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने कार मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. पुलिस ने बताया कि पीड़ित का नाम मोनू सिंह है। मोनू भोंडसी के रिठोज गांव का रहने वाला है। गुरुग्राम में, एक व्यक्ति को अपनी तेज रफ्तार कार द्वारा मोटरसाइकिल को तीन किलोमीटर से अधिक घसीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि कार चालक ने पहले सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और जब दोपहिया वाहन कार के नीचे फंस गया तो तेज रफ्तार कार उसे कई किलोमीटर तक घसीटती चली गयी.
बाइक मालिक बाउंसर ने बताया कि घटना रात करीब 11.30 बजे उस समय हुई जब वह काम से घर लौट रहा था। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे खड़ी अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़े होने के कारण वह बाल-बाल बच गए, लेकिन कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। बाउंसर मोनू ने बताया कि घटना में उसकी मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
सेक्टर 65 में मोटरसाइकिल को घसीटते हुए होंडा सिटी कार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने मोटरसाइकिल के मालिक से संपर्क किया जिसने शिकायत दर्ज कराई।
चार पहिया वाहन के नीचे से मोटरसाइकिल के सड़क किनारे गिरने के बाद कार चालक अपना वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कहा कि कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।